अपराध का अन्त संवाददाता
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने पीड़ित परिवारों को सौंपा चेक
गया जी। बिहार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मगध प्रमंडल, गया जी के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने विगत मंगलवार को सड़क दुर्घटनाओं में मृत दो किशोरों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि का चेक प्रदान किया। दोनों परिवारों को यह राशि बीमा कंपनी के साथ हुए समझौते के आधार पर दी गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अरवल निवासी राजीव रंजन कुमार के 18 वर्षीय पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वहीं, राजगीर निवासी अनिता कुमारी अपने नाबालिग पुत्र के साथ अपने मायके खिजरसराय थाना क्षेत्र के खुदई गांव आई हुई थीं। इसी दौरान सड़क दुर्घटना में उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी।
दोनों घटनाओं के बाद पीड़ित परिवारों ने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए बिहार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मगध प्रमंडल, गया जी में अलग-अलग मुकदमे दायर किए थे। न्यायाधिकरण में चल रहे इन मामलों में 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान दोनों पीड़ित परिवारों और बीमा कंपनी के बीच आपसी सहमति से समझौता हुआ था।
समझौते के आधार पर बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति राशि के चेक न्यायाधिकरण में जमा कराए थे। इसके बाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने दोनों पीड़ित परिवारों को चेक प्रदान किए, ताकि उन्हें नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो सके।
इस अवसर पर पीड़ित परिवारों के अधिवक्ता नंद किशोर प्रसाद श्रीवास्तव के अलावा न्यायाधिकरण के स्टेनो मकबूल आलम, लिपिक आशीष कुमार एवं अंकुश कुमार उपस्थित रहे।
इस प्रक्रिया के माध्यम से सड़क दुर्घटना में अपने बच्चों को खो चुके दोनों परिवारों को क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराई गई।