वाराणसी के थाना शिवपुर मेमुकदमा संख्या 145119/2022 को वैभव कुमार के वकील मुकेश चौरसिया ने अदालत से रिहा करवाया

अपराध का अन्त संवाददाता
जनपद वाराणसी के एडवोकेट मुकेश चौरसिया औरसहयोगी जोगेन्द्र कुमार अथक प्रयास से दिनांक 17/12/2021 को थाना शिवपुर वाराणसी में FIR No.662/2021,अतर्गत धारा 498ए,376डी,354बी,506 भा०दं० संहिता व 3/4 दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम में दर्ज कराकर वैभव कुमार अग्रवाल उर्फ शिखर को अभियुक्त बनाया गया था जिसके बाद दौरान विवेचना विवेचक महोदय द्वारा धारा 376डी एवं 354बी का होना नही पाया गया एवं विवेचक महोदय द्वारा अतर्गत धारा- 498ए,506 भा०दं० संहिता व 3/4 दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था जिसका मुकदमा संख्या-145119/2022 ई0 है जिसमे अभियुक्त वैभव कुमार अग्रवाल उर्फ शिखर की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अभियुक्त की तरफ से *अधिवक्ता मुकेश चौरसिया व उनके सहयोगी जोगेन्द्र कुमार* द्वारा कथन किया गया कि वह निर्दोष है उसे गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया जिसके बाद न्यायालय अपर सिविल जज ( जू०ड०)कोर्ट सं-9 /अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी के पिठासीन अधिकारी महोदय द्वारा जमानत का आधार पर्याप्त पाते हुए अभियुक्त वैभव कुमार अग्रवाल उर्फ शिखर का ज़मानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे *20,000/- (बीस हजार रुपये)* की व्यक्तिगत बन्ध पत्र व उतनी ही धनराशि का दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया गया ।

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